अरविंद केजरीवाल की ज़मानत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ज़मानत पर सुनवाई तक रोक लगा दी है। गुरुवार को केजरीवाल को ज़मानत दी गई, ईडी ने 48 घंटे की रिहाई पर रोक लगाने का अनुरोध किया था, लेकिन अदालत ने इसे ठुकरा दिया।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका के खिलाफ फैसला दिया कि सुनवाई होने तक निचली अदालत की आज्ञा पर रोक लगा दी जाएगी। यही कारण है कि केजरीवाल को तिहाड़ जेल से रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि हाईकोर्ट मामले की सुनवाई नहीं करेगा।

Delhi High Court ने ED की अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ याचिका पर तुरंत सुनवाई की अनुमति दी। हाईकोर्ट ने कहा, “जब तक हम मामले की सुनवाई नहीं कर लेते तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा।”:”

ईडी और अरविंद केजरीवाल ने किस तरह की बहस की?

ED ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा कि हमें निचली अदालत में बात करने का मौका ही नहीं मिला। केजरीवाल के वकील ने इसके जवाब में कहा कि ये बातें गलत हैं।

दरअसल, आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को गुरुवार (20 जून, 2024) को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े एक मामले में निचली अदालत ने जमानत दी थी। यही कारण है कि केजरीवाल शुक्रवार (21 जून, 2024) को तिहाड़ जेल से बाहर निकल सकते थे. हालांकि, हाईकोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है।

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किसने बहस की?

गुरुवार को ED ने कोर्ट में दलील दी कि केजरीवाल ने अपराध से हुई कथित कमाई और सह आरोपियों से संपर्क किया है। केजरीवाल के अधिवक्ता ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी के पास इससे संबंधित कोई सबूत नहीं है। इसलिए जमानत देनी चाहिए।

क्या शिकायत है?

ईडी ने दावा किया कि दिल्ली की शराब नीति में हुई गड़बड़ी में अरविंद केजरीवाल का बड़ा हाथ है। AAP के कई अन्य नेता भी इसमें शामिल रहे हैं। AAP ने इसे खारिज करते हुए कहा कि यह सब राजनीतिक बदलाव की भावना के तहत हो रहा है।


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Subhash is a well-known writer. He belongs to Jodhpur. His articles keep appearing in newspapers and magazines every day. Along with this, he also works with many news websites. He has always been the voice of farmers and the poor. His articles are always worth reading for the common people.

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