Arvind Kejriwal::दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज वापिस जायेंगे तिहाड़ जेल। 21 दिन की अंतरिम जमानत पर थे बाहर।
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल Arvind Kejriwal आज वापस तिहाड़ जेल जाएंगे। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी, जो शनिवार को लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म होने के साथ ही समाप्त हो गई। CM केजरीवाल ने अदालत से मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को 5 जून तक टाल दिया।
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शनिवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री 2 जून को शाम करीब तीन बजे तिहाड़ जेल जाने से पहले डीडीयू मार्ग पर पार्टी कार्यालय और एक मंदिर का दौरा कर सकते हैं. राजघाट स्थित महात्मा गांधी के स्मारक।
मुख्यमंत्री केजरीवाल Arvind Kejriwal ने AAP नेता से चर्चा की तिहाड़ जाने से पहले
शनिवार को, आप की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में केजरीवाल ने अपने निर्धारित आत्मसमर्पण से एक दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर एक ‘इंडिया’ गठबंधन की बैठक में भाग लेने से पहले अपने घर पर बैठक की। कैबिनेट मंत्री आतिशी, राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा और संजय सिंह तथा विधायक दुर्गेश पाठक इस बैठक में उपस्थित थे।
क्या आदेश है कार्यकर्ताओं के लिए
सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अपनी गैरहाजिरी में पार्टी नेताओं को एकजुट करने की आवश्यकता पर जोर दिया। सूत्रों ने बताया कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल दिल्लीवासियों, पार्टी नेताओं और स्वयंसेवकों को अपना सन्देश देना जारी रखेंगी।
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चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट की राहत
10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने CM केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए दी गई अंतरिम जमानत पर 1 जून तक के लिए जेल से रिहा किया। शुक्रवार को केजरीवाल ने कहा कि वह दो जून को अपराह्न तीन बजे के आसपास जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए घर से निकलेंगे।
क्यों गए थे केजरीवाल जेल
मुख्यमंत्री ने पहले उच्चतम न्यायालय में आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में दी गई अंतरिम जमानत को सात दिन के लिए बढ़ाने की मांग की थी। बुधवार को शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री ने उनकी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया। याचिका में केजरीवाल ने कहा कि उनका वजन कम हो रहा है और उनके शरीर में कीटोन अधिक है, इसलिए उन्हें मेडिकल जांच कराने के लिए समय चाहिए।
कैसे मिली थी अंतरिम जमानत
बाद में वह मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत की मांग करते हुए विशेष सीबीआई-ईडी अदालत पहुंचा। शनिवार को उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत ने अपना आदेश पांच जून तक सुरक्षित रख लिया।
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